अध्यापक संवर्ग के लिये नवीन अशंदायी पेंशन योजना

म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 तथा म.प्र. नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 के अधीन कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सभी वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक इस योजना में सम्मिलित होगें।

अध्यापक संवर्ग के लिये नवीन अशंदायी पेंशन योजना

  1. अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन विस्तृत निर्देश जारी करने के उपरांत दिनांक 01/04/2011 से यह योजना शासकीय शालाओं में नियुक्त सभी अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक) के लिए अनिवार्य होगी। 
  2. इस योजना को लागू करने के संबंध में स्थानीय संस्था यथा पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा इस संबंध में पृथक से भी विर्निदिष्ट किया जायेगा, इस विनिर्दिष्टिकरण आदेश में संबंधित निकाय समानुपातिक अंशदान की कटौत्री अनुदान मद से करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण/आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को अधिकृत करेगें।
  3. इस योजना के अंतर्गत (मूल वेतन + मंहगाई भत्ते) की 10% राशि कर्मचारी के मासिक अंशदान के रूप में वेतन देयक से सीधे काटी जायेगी। 
  4. अध्यापक संवर्ग के अंशदान की गणना में कटोत्रा हेतु मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते/विशेष वेतन आदि को शामिल नहीं किया जायेगा। 
  5. उपरोक्तानुसार अंशदान की राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के वेतन से काटी जायेगी। इस काटी गई राशि को समतुल्य नियोक्ता अंशदान के साथ आहरण आयुक्त लोक शिक्षण/ आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा किया जाकर, इस बाबत खोले गये पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा। 
  6. इस योजना के अंतर्गत विस्तृत अभिलेखों के रख-रखाव का कार्य एन.एस.डी.एल. (National Securities Depository Limited) द्वारा किया जायेगा। 
  7. अध्यापक के स्थानांतरण/संविलियन आदि की स्थिति में नये खाते आंवटन की आवश्यकता नहीं होगी एवं पूर्व में खोला गया खाता निरंतर रहेगा। 
  8. अध्यापक संवर्ग की असामयिक मृत्यु, सेवा से  पृथक किये जाने की स्थिति में अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में अंतिम  भुगतान की कार्यवाही से संबंधी प्रक्रिया पृथक से निर्धारित की जायेगी। 
जमा राशि पर योजना के प्रावधान के अनुरूप फण्ड मैनेजरों द्वारा निवेश किये जाने पर प्रतिफल प्राप्‍त होगा। इस राशि‍ पर शासन द्वारा कोई ब्याज अथवा अन्य भुगतान व्यय नहीं होगा। 

अध्यापक संवर्ग Permanent  Recruitment Account Number (PRAN)

स्थाई नियुक्ति खाता संख्‍या (PRAN) हेतु आवेदन

  • अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना के स्थाई नियुक्ति खाता संखया हेतु आवेदन पत्र एज्यूकेशन पोर्टल पर आहरण संवितरण अधिकारीवार/विभागवार (स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग) प्राप्त होगा। 
  • आवेदन पत्र के कुल 4 पृष्ठ (क्रमांक 1 से 4 तक) है। आहरण संवितरण अधिकारी इस आवेदन पत्र को प्रिंट कर उनके अधीन नियुक्त सभी अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों से इस आवेदन पत्र की पूर्ति करायेगें।
  • आवेदक के संबंध में एज्यूकेशन पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध जानकारी को आवेदन पत्र में प्रिंट किया गया है। आवेदक इस जानकारी के सही होने की पुष्टि करेगा। 
  • आवेदन पत्र में जो जानकारी प्रिंट नहीं हुई है, उसकी पूर्ति आवेदक अनिवार्य रूप से करेगा। प्रिंट फार्म में त्रृटिपूर्ण जानकारी होने पर उसमें वांछि‍त सुधार दिया जाए।
  • संविदा शाला शिक्षक जो अध्यापक संवर्ग में नियुक्त नहीं हुए है, वे इस आवेदन पत्र को नहीं भरेगें। 
आवेदन पत्र पूर्ति के विस्तृत निर्देश पृथक से एज्यूकेशन पोर्टल पर रखें गये है। 

खण्ड 'ए' हितग्राही का व्यक्तिगत विवरण

क्रमांक

विवरण क्रमांक

विवरण का उल्लेख

फार्म पूर्ति के निर्देश

1

3

जन्मतिथि

जन्मतिथि आवेदन पत्र में प्रिंट की गई है इसकी पुष्टि करे ले।

2

6,7

वर्तमान पता

समस्त पत्राचार वर्तमान पते पर किया जायेगा। पता प्रिंट किया गया है। इसकी पुष्टि कर ले। पिन कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए

2

8,9,10

दूरभाष क्रमांक, मो.न. एवं ई-मेल आई.डी.

जानकारी एवं पत्राचार के लिए भविष्य में विसंगति होने पर इसका प्रयोग किया जायेगा। इसकी पूर्ति अनिवार्य रूप से की जाए।

4

11

हितग्राही बैंक का विवरण

MICR कोड के अलावा अन्य सभी प्रविष्टिया (जैसे खाता क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक का पता, पि‍नकोड इत्‍यादि‍) करना अनिवार्य है।


खण्ड 'बी' हितग्राही के नियोजन का विवरण

आवेदन पत्र में हितग्राही के नियोजन का विवरण देना डी.डी.ओ. के लिए अनिवार्य होगा तथा इसके प्रमाणीकरण पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होगें। डी.डी.ओ. को ऊपर लेखन एवं काटी गई प्रविष्टियों का सत्यापन करना होगा।

क्रमांक

विवरण क्रमांक

विवरण का उल्लेख

फार्म पूर्ति के निर्देश

5

3

पी.पी.ए.एन.

इसकी पूर्ति नहीं की जाए।

6

8 एवं 9

डी.टी.ओ.पंजीयन क्रमांक एवं डी.डी.ओ. पंजीयन क्रमांक

इसकी पूर्ति नहीं की जाए।


खण्ड 'सी' हितग्राही के नामिनेशन का विवरण

क्रमांक

विवरण क्रमांक

विवरण का उल्लेख

फार्म पूर्ति के निर्देश

7

4

प्रतिशत भागीदारी

·     हितग्राही अधिकतम 3 व्यक्तियों को नामित कर सकता है।

·     हितग्राही नामित किये गये व्यक्ति का विवरण एक बार से अधिक नहीं देगा।

·     नामित किये गये व्यक्तियों की प्रतिशत भागीदारी पूर्णाक में दशाई जाना अनिवार्य होगी (जैसे उदाहरण के लि‍ये 50.00 या 35.00 )।

·     नामित किये गये व्यक्तियों के मध्य प्रतिशत भागीदारी का योग 100 के तुल्य होना चाहिए यदि प्रतिशत भागीदारी 100 से कम होने पर नामिनेशन को अस्वीकार किया जायेगा।

8

5

अवयस्‍क नामित के पालक का विवरण

अवयस्क नामित के प्रकरण में पालक का विवरण देना अनिवार्य होगा।

 

खण्ड 'डी' हितग्राही योजना का विवरण 

हितग्राही को योजना विवरण के संबंध में जैसे पी.एफ.एम. नाम, योजना नाम एवं प्रतिशत आवंटन आदि में कठिनाई होने पर निकटतम सुविधा केन्द्र की सहायता प्राप्त करेगा अथवा योजना का विवरण वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर देखेगा।

क्रमांक
विवरण का उल्लेख
फार्म पूर्ति के निर्देश
9
योजना
एन.एस.डी.एल. के नवीन निर्देश अनुसार इसकी पूर्ति नहीं की जाए
10
प्रतिशत भागीदारी
एन.एस.डी.एल. के नवीन निर्देश अनुसार इसकी पूर्ति नहीं की जाए
Permanent Recruitment Account Number (PRAN) पूर्ति के निर्देश

  1. इस फार्म का प्रयोग स्थानीय निकायों यथा पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा नियुक्त अध्यापक संवर्ग के अध्यापक करेगें।
  2. फार्म की पूर्ति काली स्याही (बाल पेन) एवं केपिटल लेटर्स में की जाए।
  3. फार्म के प्रत्येक खाने में केवल एक अक्षर/संखया का उल्लेख किया जाए। प्रत्येक शब्द के बीच में एक खाली बाक्स छोड़ा जाए।
  4. फार्म में निर्धारित स्थान पर कलर फोटोग्राफ ¼3.5cm x 2.5cm) चस्पा किया जाए। फोटोग्राफ पर स्टेपल अथवा पीन का प्रयोग नहीं किया जाए।

फार्म में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अगूठे का निशान लगाया जाए। फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर अथवा किसी भी प्रकार का मार्क होने पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। यथा स्थान हस्ताक्षर एवं बाये हाथ के अगूठे का निशान लगया जाना अनिवार्य है।


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