विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana MP) मध्य प्रदेश शुरू की गई है| इसके तहत राज्य सरकार द्वारा विकलांग लोगों को हर माह पेंशन प्रदान करवाई जाएगी | इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अपंग तथा असमर्थ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है| एमपी विकलांग पेंशन योजना (MP Viklang Pension Yojana) के तहत राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करवाई जाएगी|
इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा| मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन (MP Viklang Pension Yojana Registration) की जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं|
इसका लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा| मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन (MP Viklang Pension Yojana Registration) की जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं|
एमपी विकलांग पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड|
- जाति प्रमाण पत्र|
- विकलांगता का प्रमाण पत्र|
- बैंक खाते की पासबुक|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ|
इस योजना का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय या फिर पंचायत समिति से निशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं|
विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें|
- क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा|
- आपको पेंशन हेतु आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
- सीधा जाने के लिए आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं|
- क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पेज ओपन होगा
- जिसमें आपको अपना जिला, स्थानीय निकाय तथा समग्र सदस्य आईडी भरनी होगी|
- इसके बाद आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करना होगा|
- पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास विकलांग पेंशन योजना का फार्म खुल जाएगा|
- फार्म में पूछिए जानकारी ध्यानपूर्वक भरे तथा जमा करें बटन पर क्लिक करें|